डाॅ. पाठक की हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास

Dr. CHETAN THATHERA
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भोपाल/ आप इस खबर में जिस सुंदर व्यक्ति का चेहरा और सुंदर महिला का फोटो देख रहे हैं यह दोनों पति पत्नी हैं इन दोनों की सुंदरता और रहन-सहन से साफ जिला करा है कि यह किसी संपन्न और अच्छे परिवार से होने के साथ ही शिक्षित हैं जी हां यह डॉक्टर पाठक हैं और उनकी पत्नी है लेकिन इस सुंदरता की मूरत में अपने ही पति को बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी थी इस हत्या के मामले में छतरपुर न्यायालय में डॉ पाठक की पत्नी को डॉ पाठक की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाइए है ।

घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या करने के जघन्य मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजेश कुमार देवलिया, छतरपुर की न्यायालय ने आरोपिया पत्नी ममता पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी के अनुसार दिनांक 1 मई 2021 को ममता पाठक ने थाना सिविल लाइन में सूचना दी गई कि उनके पति डॉ नीरज पाठक दिनांक 30 अप्रैल 2021 को ऊपर वाले कमरे में लेटे थे तभी करीब रात 09 बजे वह उनसे खाने के लिए पूछने कमरे में गयी तो पति पलंग पर लेटे थे और मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे उनकी मृत्‍यु हो गई थी । उनको 7-8 दिन से बुखार आ रहा था मुझे और मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा था इसलिए मैं दिनांक 30 अप्रैल 2021 की सुबह अपने बेटे नीतीश के साथ इलाज कराने झांसी चली गयी थी और रात्रि वापस आयी तब देखा ।

उक्‍त सूचना पर थाना सिविल लाईन द्वारा मर्ग कायम कर जाँच की गयी जाँच के दौरान मृतक डॉ नीरज पाठक का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें चिकित्सकों द्वारा डॉ नीरज पाठक की मृत्यु बिजली करंट लगने से होने की रिपोर्ट सामने आई । थाना सिविल लाइन द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि ममता पाठक द्वारा अपने पति को प्रताड़ित किया जाता था एवं आये दिन विवाद को लेकर ही अपने पति डॉ नीरज पाठक को बिजली का करंट लगाकर हत्‍या की गई है।

जांच के बाद आरोपिया ममता पाठक को गिरफ्तार किया गया था । ममता पाठक के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।

अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए तथा कठोर सजा देने की मांग रखी। तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश छतरपुर राजेश कुमार देवलिया की अदालत ने आरोपिया ममता पाठक को सबूतो और गवाहो के बाद दोषी करार देते हुए भादस की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम