93 नर्सिंग कॉलेज निकले फर्जी,11 हजार विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में रजिस्टार सस्पेंड

Dr. CHETAN THATHERA
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भोपाल/ शिक्षा जिसे पवित्र माना जाता है और उसी शिक्षा में अगर फर्जीवाड़ा हो तो फिर आने वाली युवा पीढ़ी की नींव कैसे होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है और जब माता पिता हजारों लाखों रुपए खर्च कर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज में प्रवेश कराते हैं तो बाद में पता पड़ता है कि जिस कॉलेज में बच्चे को प्रवेश खिलाए गया वही कॉलेज फर्जी निकला तो बच्चे के भविष्य के साथ साथ ही माता-पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश मैं सामने आया है जहां हाईकोर्ट ने प्रदेश के 93 में नर्सिंग कॉलेजों जो फर्जी पड़ा पाए जाने के बाद उनकी मान्यता रद्द कर दिए इससे करीब 11,000 विद्यार्थियों का भविष्य संकट में आ गया है कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग रजिस्ट्रार को भी सस्पेंड कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश में कोरना संकटकाल के प्रारंभ 2018-19 मैं 448 निजी नर्सिंग कॉलेज से और को ना संकटकाल के दो लाइन की संख्या एक साल में ही बढ़कर 667 हो गई। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए हर सरकार के नियम होते हैं और उसकी पालना के बाद ही नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति सरकार द्वारा जारी की जाती है।

नर्सिंग कॉलेज खोलने के मापदंड क्या

बताया जाता है कि नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए कॉलेज संचालक के पास खुद का कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें छात्रों को प्रैक्टिकल प्रशिक्षण कराया जा सके कॉलेज खोलने के लिए कितना एरिया चाहिए कितने ट्यूटर( शिक्षक) होने चाहिए ऐसे कई बिंदु है और इन सब बिंदुओं की जांच पड़ताल के लिए नर्सिंग काउंसलिंग की जिम्मेदारी होती है नर्सिंग काउंसलिंग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार नर्सिंग काउंसलिंग को म्यूजिक नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति के अधिकार देती है।

लेकिन मध्यप्रदेश में करण में नर्सिंग कॉलेज नियमों को दरकिनार करते हुए नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी दे दी गई 393 नर्सिंग कॉलेज के पास स्वयं का अस्पताल तो छोड़ो स्वयं की बिल्डिंग और मूलभूत संसाधन फैकल्टी सब केवल कागजों में ही दर्शाई गई थी वास्तविकता में धरातल पर कुछ भी नहीं था । इस फर्जीवाड़े का खुलासा व्हिसिल ब्लोअर लाॅ स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष विशाल बघेल के नेतृत्व में उनकी टीम ने करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में उक्त नर्सिंग कॉलेजों के फोटो और सारे सबूत भी पेश किए साथ ही सबूत के तौर पर आरटीआई से मिले हुए।

दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए इसके बाद ओल्ड ने फर्जीवाड़ा पाए जाने पर नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार सुनीता शिजुको सस्पेंड करने के आदेश दिए किस पर रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर शिक्षा विभाग में उप संचालक डॉ योगेश शर्मा को नर्सिंग काउंसलिंग में प्रशासक नियुक्त क्या गया और जबलपुर हाईकोर्ट में 93 नर्सिंग कॉलेज मान्यता रद्द कर दी है इससे इनके कॉलेजों में अध्ययनरत करीब 11,000 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है हालांकि काउंसिल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य दांव पर ने भी नहीं लगने दिया जाएगा और ऐसे सभी विद्यार्थियों को अन्य नर्सिंग कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम