कोरोना वायरस-निजी लैबो मे कोरोना की जांच फ्री- सुप्रीम कोर्ट

Dr. CHETAN THATHERA
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New Dehli । कोरोना वायरस की जांच को लेकर निजी लैब्स द्वारा लिए जा रहे 4,500 रुपये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच के लिए पैसे लिये जाने की अनुमति नहीं दे सकते।

अदालत ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हम इस मसले पर आदेश पारित करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने कहा, ‘उन्हें COVID19 के लिए लोगों के परीक्षण के लिए चार्ज करने की अनुमति नहीं देते हैं। परीक्षणों के लिए सरकार से पैसे लेने का मैकेनिज्म बना सकते हैं ।

बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण और एस रवींद्र भट की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह एक कोई मैकेनिज्म बनाए जिसके जरिए निजी लैब्स के टेस्ट चार्ज को सरकार को वापस कर सकें। पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह इस संबंध में आदेश पारित करेगी । केंद्र की ओर से इस सुनवाई के दौरान पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले में निर्देश लेंगे। मेहता ने कहा लैब्स में रोज 15,000 टेस्ट हो रहे थे । 47 प्राइवेट लैब्स को जोड़ा गया ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम