
लखनऊ/ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बालक नाथ योगी ने आज एक अहम फैसला लेते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में अब शाम 7:00 बजे से 6:00 बजे तक महिलाओं के ड्यूटी अर्थात नौकरी करने पर रोक रहेगी ।
यह आदेश और नियम सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों पर लागू होगा । इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में से सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा के अनुसार अब प्रदेश में शाम 7:00 बजे से सवेरे 6:00 बजे तक महिलाओं से सरकारी और निजी क्षेत्र में ड्यूटी अर्थात नौकरी कराने पर रोक रहेगी।
अपर मुख्य सचिव श्रम के अनुसार अगर जरूरी हुआ तो शाम 7:00 बजे से सवेरे 6:00 बजे के बीच ड्यूटी कराने जरूरी हो तो उस स्थिति में उक्त महिला कार्मिक से लिखित में अनुमति लेना जरूरी होगा उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब की सुविधा देनी होगी इसके अलावा रात्रि ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारी को खाना उपलब्ध कराना होगा उसके लिए शौचालय की व्यवस्था होना अनिवार्य है, बाथरूम चेंजिंग रूम और पीने के पानी ऑफिस में होना जरूरी चाहिए तथा महिला कर्मचारी तभी काम करेगी जब संबंधित संस्था या ऑफिस में उस समय कम से कम चार और महिला स्टाफ उसके अलावा ड्यूटी पर हो तथा कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमेटी का गठन होना अनिवार्य है।
अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र के अनुसार सरकार के इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं । इस आदेश के तहत अगर कोई महिला शाम 7:00 बजे बाद ड्यूटी नहीं करना चाहे तो ऑफिस या प्रबंधन उसे रोक नहीं सकता और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या नौकरी से निकालने जैसे फैसले नहीं ले सकता।
योगी सरकार के इस फैसले से कॉल सेंटर होटल इंडस्ट्रीज रेस्तरां और निजी क्षेत्र के कई बड़े उधमो मैं काम करने वाली महिलाओं को और लड़कियों को काफी राहत मिलेगी ।