भोपाल/ मध्य प्रदेश का चर्चित हनीट्रेप कांड (honey trap scandal) की प्रमुख आरोपी आरती दयाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है । याचिका खारिज होने के बाद तथा इस हनीट्रेप कांड (honey trap scandal) मे मुख्यमंत्री शिवराज सरकार के रसूखदार मंत्रियों के तार जुडे होने और नाम आने वह संबंध होने से सरकार पर सकंट के बादल मंडरा रहे है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले दिनो कोरोना संक्रमण काल (corona transition period) को मधयनजर रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे की जो महिलाएं 7 साल की कम सजा की दोषी है उनको पैरोल पर जमानत दी जाए और इसी दिशा-निर्देश के तहत हनीट्रेप कांड की मुख्य आरोपी आरती दयाल की जमानत याचिका ईमेल के जरिय भोपाल कोर्ट पहुंची थी लेकिन कोर्ट ना याचिका खारिज कर दी ।
आरती दयाल अभी इंदौर के सेंट्रल जेल मे बंद है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के तहत ईमेल के जरिऋ आरती दयाल की जमानत याचिका भोपाल कोर्ट मे न्यायाधीश भरत व्यास के कोर्ट मे पहुंची जहा यह तर्क देते हुए जमानत याचिका खारिज की गई की जिन धाराओं के तहत आरती दयाल पर मुकदमा चल रहा है उन धाराओं मे 10 साल की सजा है इसलिए जमानत नही जा सकती ।
विदित है की शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल मे मध्य प्रदेश मे हाई-प्रोफाइल हनीट्रेप कांड चर्चित रहा था इस कांड मे उच्च अधिकारी व शिवराज सरकार के रसूखदार मंत्री शामिल थे तथा भोपाल मे स्थित बुंदेलखंड के एक कद्दावर मंत्री के आवास मे भी यह ड्रामा चला था ।
आरती दयाल अभी हनीट्रेप कांड के अन्य आरोपियों के साथ इंदौर सेंट्रल जेल मे बंद है और दयाल विभिन्न न्यायालयों मे जमानत के प्रयास मे लगी है तथा दयाल मुख्य आरोपी और इसका केस सीआईडी भोपाल मे दर्ज हुआ था और इस मामले का ट्रायल भोपाल कोर्ट मे चल रहा है ।