हरियाणा/ जिले के नारनौल में स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन में आज आप एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए हरियाणा और राजस्थान के नाम इन गैंगस्टर पपला गुर्जर को एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया है न्यायालय ने गुर्जर पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया।
घटनाक्रम के अनुसार महेन्द्रगढ़ जिले में खैरोली गांव के विक्रम उर्फ पपला गुर्जर ने 21 अगस्त 2015 की रात अपने ही गांव की 65 वर्षीय बिमला को उसके घर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया था। बिमला को 23 गोलियां मारी गईं। इस केस में पपला और उसके 6 साथियों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 5 सितंबर 2017 को पपला गुर्जर के साथी महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसे छुड़वा ले गए। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी।
इस मामले में 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए 12 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया जबकि पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 को दोषी ठहरा दिया। एडवोकेट अजय चौधरी के अनुसार, बिमला की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह अपने पिता श्रीराम और बेटे संदीप के मर्डर में पपला के खिलाफ गवाही देने पर अड़ी हुई थी। श्रीराम और संदीप का मर्डर पपला ने ही किया था।
इससे पूर्व पपला गुर्जर को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था न्यायाधीश ने विमला हत्याकांड में पपला गुर्जर को सारे साक्षम सबूतों के बाद कल दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया है इस मामले में छह अन्य आरोपियों को पहले ही संदेह का लाभ के चलते बरी किया जा चुका है ।