NEET Exam में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने की मांग खारिज

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने की मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक नाबालिग छात्र की ओर से दायर पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि आज की पीढ़ी अति बुद्धिमान है।

नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष कर देनी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने नोटिफिकेशन के जरिये मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम आयु 17 वर्ष की गई है जबकि ये प्रावधान एमसीआई एक्ट में नहीं है।

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 26 जनवरी, 2006 की है। उसने अपनी दसवीं की परीक्षा 2019 में पास की और बारहवीं की परीक्षा 2021 में पास की लेकिन वह नीट की परीक्षा के लिए वेबसाइट पर आवेदन नहीं कर पा रहा है।

इससे वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक रुप से परेशान है। याचिकाकर्ता के सहपाठी नीट-2021 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं लेकिन 13 महीने की उम्र कम होने की वजह से वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है। ऐसा करना याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम