भाजपा नेता हुसैन को सुप्रीम कोर्ट का झटका, होगी रेप की एफ आई आर दर्ज

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की कथित रेप के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है अर्थात सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है मतलब अब हुसैन के खिलाफ रेप के मामले में एफ आई आर दर्ज होगी।

विदित है कि सन 2018 में दिल्ली की एक महिला ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए एफ आई आर दर्ज करने के लिए निचली अदालत का सहारा लिया था ।

और न्यायाधीश ने 7 जुलाई 2018 को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए थे हालांकि शाहनवाज हुसैन ने इन आरोपों से इनकार किया किया था और निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए ।

सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को शहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी ।

इसके बाद 22 अगस्त 2022 को प्रेम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था और शाहनवाज हुसैन की उस याचिका पर जिसमें उन्होंने एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश को चुनौती दी थी पर आज सुनवाई करते हुए ।

जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता के पेट में शाहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को बताएगी निष्पक्ष जांच होने दीजिए अगर मामले में कुछ नहीं होगा तो वह बच जाएंगे।

हुसैन के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया था कि शाहनवाज के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज कराई है ।

पुलिस ने इन शिकायतों की जांच भी की लेकिन कुछ नहीं मिला था एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि शहनाज हुसैन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं ।

इस पर पीठ ने कहा कि हमें इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं मिला है इसलिए हमने शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज कर दी है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम