नई दिल्ली/ कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा का ऐलान किया साथ ही ₹1000000 का जुर्माना भी लगाया है यासीन मलिक को NIA कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी है ।
कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकवादियों को तबाही का सामान उपलब्ध कराने के कई मामले दर्ज थे और यह आरोप यासीन मलिक पर जांच में सिद्ध भी हुए हैं ।
आज सजा से पहले पटियाला कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई तो इसके साथ ही उस श्रीनगर के बाजार सभी बंद हो गए और भारी पुलिस बल तथा फोर्स वहां तैनात की दी कर दी गई थी और श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बैन कर दी गई थी।
आज पटियाला हाउस कोर्ट में सजा के ऐलान से पहले बहस हुई और इस बहस मेंNIA मेरा दिल देखकर यासीन मलिक को फांसी देने की मांग की जबकि यासीन के वकील ने कोर्ट से यासीन को उम्र कैद देने की अपील की विदित है कि 19 मई की सुनवाई के दौरान यासीन मलिक ने अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लिए थे।
कोर्ट में एनआईए के स्पेशल जज पवन सिंह ने कहा कि जांच पड़ताल से पता चलता है कि गवाहों के बयान और सबूतों से लगभग सभी आरोपियों को एक दूसरे से संपर्क और पाकिस्तानी फंडिंग साबित हुई है।
ओर से दोषी करार होने के बाद यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि वह UAPA की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने), 18( आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने) व 20 (आतंकवादी समूह संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश 124A देशद्रोह के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता है यासीन मलिक 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं ।