नई दिल्ली/ समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर जिले के जिला कलेक्टर(DM) के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 3 साल के और ₹25000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विदित है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आजम खान ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम को चुनावी जनसभा के दौरान अमर्यादित टिप्पणी(हेट स्पीच) करने के मामले में उस समय के तत्कालीन वीडियो मॉनिटरिंग टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खान के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज कराया था और यह मामला सांसद विधायक/ न्यायालय में एसीजेएम प्रथम निशांत मान की अदालत में चल रहा था और पिछले 21 अक्टूबर को हुई।
सुनवाई के दौरान आजम खान कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे इस पर आज कोर्ट में सुनवाई करते हुए आजम खान को 3 साल की सजा और ₹25000 के जुर्माने से दंडित किया है कोर्ट ने आजम खान को ₹25000 के निजी मुचलके पर हाथो हाथ जमानत भी दे दी है लेकिन इसके साथ ही उच्च अदालत ने अपील दायर करने के लिए आजम खान को 7 दिन का समय दिया है।
बताया जाता है कि आजम खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले विभिन्न धाराओं में विभिन्न थानों में दर्ज है इनमें से कई मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है और कुछ मामलों में आजम खान 27 महीने जेल में रहे और खान को 20 मई 2022 को की जमानत मिली थी । कोर्ट के इस फैसले से आजम खान की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है।
विदित है कि आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी से रपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्लाह आजम को भी विधायक पद से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि 2017 के चुनाव में जब आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम ने चुनाव लड़ा था तब उनकी आयु चुनाव लड़ने की निर्धारित सीमा में तय नहीं थी लेकिन खान ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ा था जो बाद में शिकायत और जांच होने के बाद शिकायत सही पाए जाने पर विधायक पद गंवाना पड़ा था।