भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ रेप के मामले में हाईकोर्ट ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश, जाने पढ़े ख़बर 

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली/ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दो तीन बार सांसद रहे शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रेप के मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए हैं साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित भी किया कि वह इस मामले में 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और इस पर तत्काल सुनवाई करने की याचिका लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए अपील को ठुकरा दिया और अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करने को कहा शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस मामले एक बार फिर सुर्खियों में आने से राजनीतिक हलकों में गर्माहट आ गई है ।

 

दरअसल घटना 4 साल पहले 26 अप्रैल 2018 की है। पीड़ित महिला ने इस संबंध में दिल्ली के महरौली थाने में एक रिपोर्ट दी थी इस रिपोर्ट में महिला ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2018 को शहनवाज हुसैन ने उसे छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया और वहां धोखे से उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट पर FIR दर्ज नही की और न कोई कार्यवाही की इस पर महिला ने नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट साकेत कोर्ट में 21 जून 2018 को शहनवाज हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 328 120 बी और 506 के तहत CRPC के सेक्शन 156 (3) के जरिए कोर्ट से पुलिस को पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की अपील की गई।

 

 

कोर्ट में पीड़िता की अपील पर महरौली थाना पुलिस प्रभारी को कार्रवाई करते हुए पूरी रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने 4 जुलाई 2018 को कोर्ट में रिपोर्ट देते हुए बताया कि महिला ने जो आरोप लगाया है और जो घटना वाला दिन बताया है उस घटना वाले दिन शाहनवाज हुसैन रात 9:15 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकले ही नहीं थे जबकि महिला ने रात 10:30 बजे छतरपुर फार्म हाउस में होने का आरोप शहनवाज हुसैन पर लगाया जो आरोप साबित नहीं हो पाया इसी तरह महिला के आरोप में रोशन टेंट हाउस में मिलने का बताया गया लेकिन वहां मौजूद गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज से इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है इसके अलावा महिला की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला है कि वह 12 अप्रैल 2018 की रात 10:45 तक द्वारका में थी ऐसे में मामला पूरी तरह से फर्जी पाया गया । पुलिस की रिपोर्ट के बाद भी 7 जुलाई 2018 को साकेत कोर्ट ने महरौली थाना पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए।

 

शहनवाज हुसैन ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ साकेत कोर्ट के स्पेशल जज के बेंच में रिवीजन पिटिशन दाखिल की जिस पर 12 जुलाई 2018 को सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ने शाहनवाज हुसैन की रिवीजन पिटिशन खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपराध संशोधन एक्ट 2013 के तहत आईपीसी के सेक्शन 376 जैसे दंडनीय मामलों में पुलिस के लिएCRPC के सेक्शन 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करना जरूरी है। कोर्ट ने एफ आई आर दर्ज करने के मामले में कहा कि पुलिस ने जो जांच की थी वह केवल शुरुआती जांच थी । निचली अदालत ने पुलिस के एटीआर को कैंसिलेशन रिपोर्ट न मानकर सही किया है । FIR मामले की उचित जांच के लिए दर्ज होती है और विस्तृत जांच के बाद अगर पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि अपराध नहीं किया गया है तो वह कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज कर सकती है।

 

साकेत स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हाईकोर्ट ने 17 अगस्त 2022 को सुनवाई करते हुए शहनवाज की याचिका खारिज कर दी और दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफ आई आर दर्ज करने तथा विस्तृत जांच करने और 3 महीने के अंदर सीआरपीसी सेक्शन 173 के तहत एक पूरी डिटेल रिपोर्ट साकेत कोर्ट मेट्रोपोलिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के निर्देश दिए ।और कहा की रिपोर्ट मिलने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानून के हिसाब से तय करेंगे कि अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर मामले में आगे बढ़ाना है या एफआईआर रद्द करनी है । दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शहनाज हुसैन ने 18 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की अपील की लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस हीमा कोहली ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए अगले सप्ताह सुनवाई करने की बात कही ।

 

शहनवाज का संक्षिप्त परिचय 

 

शहनवाज का जन्म 12 दिसंबर 1968 को बिहार के सुपौल में हुआ और शहनवाज हुसैन ने अपने जन्मदिन के दिन ही अर्थात 12 दिसंबर 1994 मे रेणु शर्मा की शादी की हुसैन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में डिप्लोमा प्राप्त है उन्होंने राजनीति मैं कदम रखते हुए 1999 पहली बार सांसद बने 1999 से लेकर 2000 तक केंद्र सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्टरीज राज्य मंत्री रहे फिर 2000 से 2001 तक मानव संसाधन राज्य मंत्री का पदभार संभाला और 2001 में ही केंद्र सरकार ने उन को पदोन्नत कर कोयला मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया उसके बाद 2001 से 2003 तक हुसैन नागरिक उड्डयन मंत्री रहे साल 2006 में उसैन दूसरी बार सांसद बने और 2009 में तीसरी बार सांसद बने तथा सन् 2014 में वह बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए 2021 में बिहार विधान परिषद से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम