घूसखोर पटवारी को 4 साल की सजा,1.80 करोड का अर्थ दण्ड

Dr. CHETAN THATHERA
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इंदौर/ विशेष न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए धर्म नगरी उज्जैन के घूसखोर पटवारी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और 1 करोड 80 लाख रुपए का जुर्माना अर्थात अर्थदंड से दंडित किया।

15 सितंबर 2011 को लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन में उप पुलिस अधीक्षक ओपी बसागोरिया को सूचना मिली थी कि ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पटवारी हलका नंबर 61 लालपुर तहसील उज्जैन ने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है। इस पर आरोपी के निवास 20 बागपुरा सांवेर रोड उज्जैन की तलाशी लेने पर अभियुक्त, उसकी पत्नी, मां एवं नौकर के नाम पर चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज, सोने-चांदी के जेवरात, चार पहिया व दोपहिया वाहन व विलासिता की अन्य वस्तुएं मिली।

उप संचालक (अभियोजन) अधिकारी बीजी शर्मा ने बताया विशेष न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरू ने आरोपी पटवारी ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पिता प्रहलाद निवासी बागपुरा सांवेर रोड उज्जैन को दोषी पाते हुए कोर्ट ने धारा 13(1) ई सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 साल का सश्रम कारावास व 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी इंदौर ने की ।

इन बिंदुओं पर गुनाह साबित हुआ

पटवारी के नौकर के बैंक खाते में 1047616 रुपए तथा 8554860 रुपए का संव्यवहार किया जाना पाया गया।

अभियुक्त की पत्नी के दो खातों में 838345 एवं 840475 रुपए जमा होना पाया गया।

अभियुक्त की मां के खातों में 250000 रुपए, 16707 तथा 102500 रुपए जमा होना पाया गया। खातों का अभियुक्त के द्वारा बेनामी रूप से संव्यवहार किया गया।

जांच में यह भी पाया गया कि पटवारी विश्वप्रेमी ने भारी भ्रष्टाचार कर अपनी पत्नी, मां और नौकर के नाम पर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम