अस्पताल में तोडफोड करने वालो की जमानत याचिका खारिज

Dr. CHETAN THATHERA
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भोपाल/ मध्य प्रदेश के सागर मे स्थित राय अस्पताल मे तोडफोड करने के मामले मे अस्पताल प्रबधंन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 जनो को गिरफ्तार किया और कोर्ट मे पेश किया जहां न्यायाधीश ने आरोपियों की और से लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने के आदेश दिए ।

विदित है कि 11 फरवरी को राय अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मकरोनिया थाने में मिश्रीचंद गुप्ता, लवी गुप्ता, हनी गुप्ता, विजय गुप्ता, अंकित गुप्ता व अन्य साथियों पर मप्र चिकित्सक व चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम 2008 और बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।अधिवक्ता जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि राय अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में मंगलवार को मकरोनिया थाना पुलिस ने न्यायाधीश कर्नल सिंह श्याम की कोर्ट में चालान पेश किया था।

इस दौरान आरोपियों की जमानत के लिए हुए आवेदन और आपत्ति पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करना गलत है।कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई शिकायत है तो उपभोक्ता फोरम जाएं। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड और धाराओं को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपियों को जेल भेजा।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम