जबरन वसूली के आरोप में नामजद IPS अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Dr. CHETAN THATHERA
1 Min Read

मुंबई/ एक स्थानीय सत्र अदालत ने आईपीएस अधिकारी को अंगड़ियों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित जबरन वसूली के मामले में अग्रिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एम. सदरानी ने पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी (IPS)की याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी त्रिपाठी ने अपने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से अदालत में उस समय याचिका दायर की थी जब उन्हें मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। यह दक्षिण मुंबई स्थित अंगडिय़ों (पारंपरिक कोरियर) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

वकील निकम ने अदालत को बताया कि आईपीएस अधिकारी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दलील की कि त्रिपाठी के पास अंगड़ियों से पैसे वसूलने का कोई कारण नहीं है।
अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

इस मामले में दक्षिण मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस थाने से जुड़े एक निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक और एक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है।

Share This Article
Follow:
चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम