नई दिल्ली/ देशभर के सभी स्कूलों की कैंटीन में और स्कूली अब जंग फूड बेचना निषेध होगा अर्थात जंग फूड के विक्रय पर रोक होगी इसके अलावा स्कूलों के आसपास 50 मीटर परिधि तक जंक फूड बेचने तथा इससे संबंधित विज्ञापनों के लगाने पर भी प्रतिबंध होगा एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम 2020 और महत्वपूर्ण नियम को करीब-करीब अंतिम रूप दे दिया है जिसे सरकार शीघ्र ही लागू करने वाली है ।
नए नियमों के तहत हाई स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना जरूरी होगा तथा राज्यों से इसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी बनेगी जो स्कूलों के खानपान पर नजर रखेगी ।
एफएसएआई ने स्कूलों में बच्चों को बेचे जाने वाले भोजन के लिए दस-सूत्री चार्टर का प्रस्ताव दिया है जो इस प्रकार है
1- स्कूलों में मिड डे मील या कैंटीन में भोजन देने वाले व्यक्ति या संस्था को खुद को FBOs के रूप में रजिस्टर कराना होगा और इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। उन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत सफाई और हाइजिन के नियमों का पालन करना होगा।
2- स्कूल के कैंपस के 50 मीटर के दायरें में जंक फूड, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ज्यादा नमक , शुगर या फैट है, की बिक्री पर रोक होगी।
3- स्कूली बच्चों के बीच सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कैंपस को ईट राइट कैंपस में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4- राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल में सुरक्षित और संतुलित आहार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और समय-समय पर बच्चों के लिए मेनू की तैयारी में सहायता करने के लिए स्कूल प्राधिकरण आहार विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं।
5- स्कूल के प्रवेश द्वार पर कैंपस में और इसके आस पास जंक फूड ना बेचने की चेतावनी लिखी होगी।
6- स्कूल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर में तैयार भोजन की आपूर्ति करने वाले FBO, खाद्य सुरक्षा के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं ।
7- स्कूल परिसर और इसके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड के विज्ञापन( लोगो, ब्रांड नाम, पोस्टर, पाठ्यपुस्तक कवर आदि के माध्यम से) पर रोक होगी।
8- स्कूलों में हेल्थ औऱ वेलनेस एंबेस्डर बनाए जाएंगे ।।
9- नगर निगम,स्थानीय निकाय या पंचायत जैसी संस्थाएं और राज्य खाद्य प्राधिकरण इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
10- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी रखेगी।
इन नियमों को लागू करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा ।।एफएसएसएआई भी राज्य के खाद्य अधिकारियों / स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश देगा कि इन नियमों के अनुसार स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार तैयार करें।