ट्रैफिक नियम तोडा तो कैंसिल नही होगा ड्राइविंग लाइसेंस, पढ़े ख़बर क्या है मामला

Dr. CHETAN THATHERA
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New Dehli। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय(Ministry of Road Transport) ट्रैफिक नियमों (Traffic rules)में संशोधन (Amendment) करने जा रहा है, जिसके बाद यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइवर (Driver) पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा उनका लाइसेंस कैंसिल(License cancell) नहीं होगा।

इन बदलाव के साथ वाहन चालकों (Vehicle drivers) को राहत मिल पाएगी दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी. नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा।

अभी तक संशोधित मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए इनबॉउंड करने का भी नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्‍त तक कर संबंधित यातायात कार्यालय में जमा करा देती थी। तीन महीने के बाद आपको आपका लाइसेंस वापस दिया जाता है।

तीन महीने तक लाइसेंस के जब्त होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन ड्राइवर्स को होती थी, जो किसी दूसरे स्टेट में जाकर जाने आनजाने में ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। इस केस में पुलिस फाइन के साथ ड्राइवर का लाइसेंस उसी राज्य या फिर उसी शहर में इनबॉउंड कर लेती है।

जिसके बाद ड्राइवर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।साथ ही तीन महीने बाद उसी शहर में लाइसेंस लेने के लिए वापस भी जाना पड़ता है। ऐसे में अब उन ड्राइवर्स को जरूर राहत मिलेगी।

News Topic : Union Ministry of Road Transport,Traffic rules,Ministry of Road Transport,Driver,Amendment,License cancell,Vehicle drivers,Motor Vehicle Act

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम