पूर्व मुख्यमंत्री और सासंद सहित 6 जनों को 1 साल की सजा

Dr. CHETAN THATHERA
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प्रतीकत्मक

इंदौर/ जिला न्यायालय ने एक पुराने मामले में दिए गए अपने फैसले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद सहित छह जनों को मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा के आदेश दिए हैं ।

बताया जाता है कि घटना 17 जुलाई 2011 की है जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक होटल के उद्घाटन समारोह में गए थे यहां पर दिग्विजय सिंह के काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे।

इसी दौरान मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थकों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी इस घटना के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के चार नेताओं पर मामला दर्ज किया था और जांच के दौरान ही मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तत्कालीन सांसद प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था ।

इस मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर जिला न्यायालय ने आज दिए फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद सहित छह जनों को 1 साल की सजा के आदेश दिए।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम