
मुंबई/ बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन में एक एनजीओ संचालक की रिपोर्ट पर एफ आई आर दर्ज की गई है जिन धाराओं में एफ आई आर दर्ज की गई है उनमें रणबीर कपूर को 5 साल तक की सजा भी हो सकती है।
बॉलीवुड अभिनेता रणबीर सिंह के खिलाफ यह f.i.r. एक न्यूड फोटो शूट के मामले में दर्ज की गई है पुलिस के अनुसार रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन में एक एनजीओ संचालक ललित श्याम ने शिकायत की कि रणबीर कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड फोटोस शेयर की है और यह फोटो शेयर करके रणवीर कपूर ने महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनका अपमान किया है।
इसलिए ट्विटर और स्टाग्राम से उनकी फोटो भी हटाई जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए तथा रणवीर सिंह को गिरफ्तार किया जाए एनजीओ संचालक ललित शाम की रिपोर्ट पर चेंबूर पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा और उसके बाद कल शाम को रणवीर कपूर के खिलाफ IPC की धारा 509, 292, 294 आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत एफ आई आर दर्ज की गई ।
एनजीओ के वकील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस ने जांच के लिए हर 4 घंटे का समय मांगा था इसके बाद रणवीर सिंह के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई वकील ने बताया कि आईपीसी की धारा 294 के तहत 5 साल और धारा 294 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है वहीं आईटी एक्ट 67 ए के तहत 5 साल की सजा हो सकती है ।
उधर दूसरी और रणवीर सिंह का इस मामले में कहना है कि मेरे लिए फिजिकली नेकेड होना कोई कठिन नहीं है मेरी कुछ परफॉर्मेंस पर मुझे नेकेड किया गया हजारों लोगों के सामने अपने सारे कपड़े उतार सकता हूं मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वहां मौजूद लोग थोड़ा असहज महसूस करेंगे ।