जयपुर/ राजस्थान सरकार (Gehlot government) की सरकारी नौकरियों मे नियुक्ति के बाद दो साल तक परीविक्षा काल (अस्थाई ,व फिक्स वेतन) होता है और उसके बाद स्थाईकरण और वेतन श्रृंखला लागू होती है लेकिन कई सरकारी कार्यालयो मे कार्मिको की लापरवाही के कारण परीविक्षा काल पूर्ण होने पर भी स्थाईकरण नही हो पाता है ऐसे मे नये कार्मिक परेशान होते है ।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए बडा निर्णय लिया है की अब परीविक्षा काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद भी यदि 6 माह तक स्थाईकरण के आदेश नहीं होने पर भी स्थाई मान लिया जाएगा,एवं वरिष्टता भी वहीं से मानी जायेगी ।