मुंबई/ कोरोना संक्रमण के नये वैरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमित रोगियों के लगातार आने का सिलसिला जारी रहने से महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति अपनाते हुए मायानगरी मुंबई में जनवरी 2022 तक धारा 144 लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करते हुए पुलिस को अधिकार दिए हैं कि मुंबई में व्यापारिक प्रतिष्ठान सवेरे 10:00 बजे से लेकर रात्रि 8:00 बजे तक खुले रहेंगे और बाद में रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा तथा दिन में कोई भी व्यापारी राहगीर बिना मास्क के नजर आता है तो वह चालान बना उस पर जुर्माना दंडित करें ।
रात्रिकालीन कर्फ्यू रात को 10:00 बजे से लेकर सवेरे 5:00 बजे तक रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह व्यवस्था आगामी जनवरी 2022 तक लागू कर दी है।