नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam ) को राहत दी है। कोर्ट ने फर्जीवाड़े के एक मामले में दोनों को जमानत (bail) का आदेश दिया है।
हालांकि जमानत का ये आदेश चार हफ्ते बाद लागू होगा। इस बीच ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होगा। इस ज़मानत के बावजूद दूसरे मामलों में ज़मानत न मिलने के चलते आज़म खान फिलहाल रिहा नहीं हो पाएंगे।
Azam Khan Biography in English – Azam Khan is known for his controversial statements; learn how his political journey has been
आजम खान (Abdullah Azam ) और अब्दुल्ला (Abdullah Azam ) को जिस मामले में जमानत मिली , वो फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत याचिका दायर की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट 26 नवंबर, 2020 को फर्जी तरीके से पैनकार्ड और पासपोर्ट बनवाने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। दोनों कई दूसरे मामलों में भी जेल में बंद हैं।