Bharatpur news /राजेन्द्र शर्मा जती । जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अग्रिम आदेश तक शनिवार एवं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं जिसके तहत आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । सप्ताह के शेष दिवसों में वाणिज्यिक गतिविधियों को अनुमत रखते हुए बाजार खुलने का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है । यह आदेश पूरे भरतपुर जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बुधवार को जारी आदेश के अनुसार शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन अवधि में एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट, मेडिकल दुकान, चिकित्सा संस्थानों पर कोई पाबंदी नहीं होगी तथा आवश्यकतानुसार 24 घंटे खुल सकेंगे। आदेश के अनुसार दूध विक्रय का समय सुबह 6 से 8 तथा सायं 5 से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। एटीएम एवं बैंक आदि पूर्ववत खुल सकेंगे । औद्योगिक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित होंगी । मदिरा की दुकानें राज्य सरकार द्वारा अनुमत समय अवधि में खुल सकेंगी।
सभी व्यक्ति कार्य स्थलों पर मास्क पहनेंगे अन्यथा जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानदार दुकान खुलने से पूर्व ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के लिए दुकानों के बाहर एक एक मीटर की दूरी पर गोले मार्किंग कराएंगे। छोटी दुकानों पर एक समय में 2 से अधिक एवं बड़ी दुकानों में एक समय में 5 से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे।
बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान विक्रय नहीं किया
जाएगा तथा उनसे जुर्माना वसूला जायेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूला जाएगा। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी चिकित्सकीय गाइडलाइन एवं अन्य दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी ।