Bharatpur News / राजेन्द्र शर्मा जती। कोरोनावायरस संक्रमण के मध्य नजर नगर निगम क्षेत्र भरतपुर में विभिन्न शर्तों के अधीन कफ्र्यू प्रभावी है । बुधवार को दोपहर तहसीलदार भरतपुर अशोक मित्तल द्वारा मुख्य बाजार का निरीक्षण किया गया गया।
निरीक्षण के दौरान अग्रवाल गिफ्ट हाउस लक्ष्मण मंदिर भरतपुर का निरीक्षण किया गया तो पाया कि प्रतिष्ठान में लगभग 20 व्यक्ति मौजूद मिले जिनमें 12 व्यक्ति दुकान के मालिक एवं कर्मचारी थे और अन्य आठ व्यक्ति ग्राहक थे जिनमें से चार पांच व्यक्तियों द्वारा मास्क नहीं पहना हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही थी।
तहसीलदार भरतपुर की सूचना पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में कफ्र्यू प्रभावी होने पर प्रतिष्ठान संचालक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य शर्तों की पालना नहीं किए जाने के कारण उपखंड अधिकारी भरतपुर संजय गोयल द्वारा प्रतिष्ठान अग्रवाल गिफ्ट हाउस को सील किया जाकर बंद किया गया ।
तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रतिष्ठान अग्रवाल गिफ्ट हाउस लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के मालिक राकेश कुमार जितेंद्र कुमार गजेंद्र पुत्र शिवचरण जाती वैश्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 ,269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज ऑर्डिनेंस 2020 की 2020 की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण के मध्य नजर मास्क उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर सील किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
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