Bhilwara news / चेतन ठठेरा । जिले में कोरोना संक्रमण के कारण लगाई गई निषेधाज्ञा के दौरान अब जिला कार्यालय की अनुमति से ही पास जारी किए जाएंगे।
जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर न्यायोचित एवं उचित कारण स्पष्ट करने पर तथा आवश्यक समझे जाने पर उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुशंसा सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पास जारी किए जाएंगे, जो न्यूनतम एवं सीमित संख्या में होंगे।
उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार पास जारी कराने व संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय को भिजवाने का उत्तरदायित्व सब रजिस्ट्रार भीलवाड़ा एवं प्रभारी अधिकारी पास प्रकोष्ठ का होगा।