Jaipur news : एक अप्रैल से राज्य में दुपहिया वाहन बिक्री के साथ हैलमेट अनिवार्य होगा। डीलर को गाड़ी बेचते वक्त ग्राहक को हैलमेट भी देना होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में बुधवार को परिवहन भवन में दुपहिया वाहन विनिर्माता के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय किया गया। हैलमेट की रसीद प्रस्तुत करने पर ही दुपहिया वाहन का पंजीयन हो पाएगा।
परिवहन मंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में प्रतिवर्ष घटित सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 34 प्रतिशत दुर्घटनाएं दुपहिया वाहनों की होती है। जिसमें ज्यादातर बिना हैलमेट लगाने वाले चालक है।
दुपहिया वाहन का इस्तेमाल अधिकांशत: निम्न आय वर्ग की ओर से किया जाता है और अज्ञानता के कारण हैलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। इसको देखते हुए राज्य में दुपहिया वाहन बिक्री के साथ ही हैलमेट को अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त राजेश यादव ने राज्य में होने वाली वाहन दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी इंसान की जाने से उसके परिवार पर बहुत असर पड़ता है। यदि हम हैलमेट को अनिवार्य करते है तो इससे दुपहिया वाहन चालक की मृत्यु और घायलों की संख्या में कमी ला सकते है। इस सम्बन्ध में तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश राज्य इसके उदाहरण है।