Tonk News – राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने पटवारी के पद से प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त हुए याचिकाकर्ता का अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र और सेवा अभिलेख हनुमानगढ़ के मुख्यज़िला शिक्षा अधिकारी को भेजने के टोंक कलेक्टर को आदेश देते हुए ,राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव,शिक्षा निदेशक ,टोंक के जिला कलेक्टर तथा एक अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है ।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश ज़िले के लावा निवासी मुकेश कुमार मीणा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए है ।
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 2017 में टोंक जिले में पटवारी के पद पर हुई थी तथा फरवरी 2019 में उसका चयन शिक्षा विभाग के तहत प्रयोगशाला सहायक के पद पर हो गया ,याचिकाकर्ता ने टोंक कलेक्टर को उसे नए पद के लिए कार्यमुक्त करने की अर्जी समय पर दे दी ,किंतु ज़िला कलेक्टर ने उसे दो दिन बाद कार्यमुक्त किया जबकि नए पद का कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2019 थी ।
याचिकाकर्ता ने हनुमानगढ़ जिले में 5 मार्च को कार्यभार ग्रहण कर लिया किंतु टोंक कलेक्टर ने याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख तथा अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र जारी कर नही भेजा इस कारण याचिकाकर्ता को मार्च 2019 से अब तक के वेतन का भुगतान नही हुआ ।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद टोंक कलेक्टर को याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख मय अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र जारी कर हनुमानगढ़ ज़िला शिक्षा अधिकारी को भेजने के आदेश देते हुए ,अधिक भुगतान की गई राशि पुनः सरकारी कोष में जमा करने के आदेश देते हुए ,सरकार से जवाब तलब किया है ।